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सीआरपीसी की धारा 125] मां कमा रही है तो भी पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेने से नहीं बच सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया है कि पिता कानूनी रूप से स्थिति और जीवन शैली के अनुसार अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए बाध्य है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे की मां भी काम कर रही है और कमा रही है।
जस्टिस राज बीर सिंह की खंडपीठ ने आगे कहा कि एक पिता को बच्चे को पालने की जिम्मेदारी से इस आधार पर मुक्त नहीं किया जा सकता है कि बच्चा उसके प्रति दया नहीं दिखाता है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक लड़की ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पिता से गुजारा भत्ता की मांग की थी।
केस टाइटल- अंकिता दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अन्य [आपराधिक संशोधन संख्या - 2016 का 398
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